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Supreme Court: कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रस्ताव में किया बदलाव; केंद्र के पास है लंबित

Wed, 18 Sep 2024 01:41 AM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शुक्ला Updated Wed, 18 Sep 2024 01:41 AM IST
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Supreme Court collegium tweaks July 11 resolution on appointment of chief justices to three High Courts
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की नियुक्ति से संबंधित 11 जुलाई के अपने प्रस्ताव में बदलाव किया है। कॉलेजियम ने उस दिन कुल 7 हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी, जो अभी केंद्र सरकार के पास लंबित है।

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कॉलेजियम ने जस्टिस सुरेश कुमार कैत, जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस ताशी रबस्तान की नियुक्ति के संबंध में अपनी सिफारिशों में बदलाव करने का निर्णय लिया। जस्टिस कैत को पहले जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी, अब उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

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इसी तरह, जस्टिस संधवालिया को अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जगह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। वह मौजूदा चीफ जस्टिस राजीव शकधर के इस 18 अक्तूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद अपना पदभार संभालेंगे। जस्टिस रबस्तान को पहले मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी, अब उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है।

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