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Supreme Court: शिकायतों और सुनवाई को वर्चुअल करने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोगों से मांगा जवाब

Mon, 09 Oct 2023 01:31 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 09 Oct 2023 01:31 PM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश के सभी राज्यों के सूचना आयोगों को निर्देश दिया है कि वह वादियों के लिए शिकायतों की ई-फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा दें। 

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supreme court asks from all state information commissions to provide hybrid hearing option for litigants
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों के सूचना आयोगों से वादियों को सुनवाई के लिए हाइब्रिड विकल्प मुहैया कराने को लेकर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश के सभी राज्यों के सूचना आयोगों को निर्देश दिया है कि वह वादियों के लिए शिकायतों की ई-फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा दें। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि सभी राज्यों के सूचना आयोग को सुनवाई के हाइब्रिड विकल्प के बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
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याचिका में वर्चुअल सुनवाई की मांग
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि सभी राज्यों के सूचना आयोग को हाइब्रिड सुनवाई का विकल्प देना चाहिए। कोर्ट ने माना कि तकनीक की मदद से न्याय पाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोगों को निर्देश दिया गया है कि सभी वादियों को चरणबद्ध तरीके से ई-फाइलिंग की सुविधा देनी सुनिश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इस याचिका में राज्य सूचना आयोगों के बेहतर कामकाज के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई कि वादियों को फिजिकल के साथ ही वर्चुअल तरीके से भी सुनवाई का विकल्प देने की मांग की गई है। 
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