फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme court asks election commission to give decision on plea for criminal contesting election

आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को टिकट देने के मामले में चुनाव आयोग करे फैसला : सुप्रीम कोर्ट 

Mon, 25 Nov 2019 09:27 PM IST
Mohit Mudgal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Mon, 25 Nov 2019 09:27 PM IST
विज्ञापन
supreme court asks election commission to give decision on plea for criminal contesting election
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि आपराधिक रिकार्ड वाले नेताओं को राजनीतिक पार्टियों द्वारा टिकट देने के मामले में पेश याचिका पर विचार कर आदेश पारित करे।

विज्ञापन


भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, जिससे कि राजनीतिक दलों को आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाए जाने से रोका जा सके।
विज्ञापन


प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि हम निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता  की गुजारिश पर तीन महीने के भीतर विचार करे और इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित करे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की एक अन्य जनहित याचिका का निस्तारण कर याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग से गुजारिश करने के निर्देश दिए थे। उपाध्याय ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की इस वजह से उन्होंने नई याचिका दायर की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed