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Strictness on Social Media: सोशल मीडिया कंपनियों पर कसी जाएगी नकेल, आईटी नियम-2021 में संशोधन करेगा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Tue, 07 Jun 2022 06:40 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 07 Jun 2022 06:40 AM IST
सार

इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2021 के सूचना तकनीक नियमों में संशोधन की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर संशोधन को मध्य जून तक लोगों की आपत्तियों के लिए जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम लोग अगले 30 दिन तक सुझाव दे सकेंगे।

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Strictness on Social Media: Ministry of Information and Technology to amendment IT Rules 2021
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्र सरकार सोशल मीडिया एवं इंटरनेट कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अपीली पैनल बनाने जा रही है। पैनल के पास सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट कंपनियों के फैसले बदलने की शक्ति होगी। केंद्र ने सोमवार को बताया, इससे बड़ी तकनीकी कंपनियों के कारण पैदा दरारों और कमजोरियों को दूर की जा सकेंगी।

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इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2021 के सूचना तकनीक नियमों में संशोधन की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर संशोधन को मध्य जून तक लोगों की आपत्तियों के लिए जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम लोग अगले 30 दिन तक सुझाव दे सकेंगे। मंत्रालय के मुताबिक, इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए 25 फरवरी, 2021 को आईटी नियम अधिसूचित किए थे। इनके तहत 50 लाख से अधिक उपभोक्ता वाली सोशल मीडिया कंपनी को भारत निवासी शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी व मुख्य कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। 
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अपील पर 30 दिन में फैसला
भारत में डिजिटल इको सिस्टम और इंटरनेट उपभोक्ता बढ़ने के साथ उनकी  समस्याएं व बिग टेक कंपनियों से शिकायतें भी बढ़ रही हैं। किसी व्यक्ति की शिकायत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी के फैसलों के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपीली समिति के सामने अपील की जा सकेगी। यह समिति  30 दिन में शिकायत निपटएगी। इसके फैसले इंटरमीडियरी या सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाध्यकारी होंगे।
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एकाउंट ब्लॉक करने जैसी घटना रुकेगी
सोशल मीडिया पर कथित कम्युनिटी गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में किसी भी एकाउंट को मनमाने तरीके से ब्लॉक कर देने की घटनाओं को देखते हुए कदम को अहम माना जा रहा है। ड्राफ्ट अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार एक से अधिक अपीली समितियों का गठन कर सकती है जिनमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होंगे। सोशल मीडिया कंपनियों के शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का नियम 26 मई, 2021 को लागू किया गया था।

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