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SSC Scam Case: पार्थ चटर्जी और बोर्ड के पूर्व चेयरमैन को पांच दिन की CBI हिरासत, अनुब्रत के घर पहुंची टीम
Fri, 16 Sep 2022 10:13 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 16 Sep 2022 10:13 PM IST
सार
घोटाले के सिलसिले में चटर्जी की हिरासत के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा उसके समक्ष प्रार्थना के बाद शुक्रवार को अलीपुर जिला अदालत में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
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Partha Chatterjee (file photo)
- फोटो : ANI
विस्तार
एसएससी घोटाला मामले में अलीपुर कोर्ट ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को 21 सितंबर तक सीबीआई को रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई ने एसएससी भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को यहां अलीपुर जिला अदालत में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की हिरासत की मांग की थी। चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को 23 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने अब तक फ्लैटों से आभूषण और दूसरी संपत्तियों सहित लगभग 50 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। वहीं, एसएससी घोटाला मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को 21 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया है।
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न्यायिक हिरासत में हैं पार्थ चटर्जी
पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी अभी न्यायिक रिमांड में हैं। घोटाले के सिलसिले में चटर्जी की हिरासत के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा उसके समक्ष प्रार्थना के बाद शुक्रवार को अलीपुर जिला अदालत में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किया गया था। जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थना पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने एसएससी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में उनसे पूछताछ के लिए चटर्जी की 14 दिन की हिरासत मांगी थी। हालांकि, अदालत ने चटर्जी को पांच दिन की हिरासत में ही भेजा।
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विशेष अदालत के न्यायाधीश से चटर्जी के वकील ने प्रार्थना की कि अधिक उम्र और अस्वस्थ होने के कारण उन्हें जमानत दी जाए। अदालत में पार्थ फिर रो पड़े। उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि मुझे न्याय दीजिए, वरना मर जाऊंगा। मैं बीमार हूं। रोजाना 28 दवाएं खाता हूं। दूसरी तरफ सीबीआइ ने अदालत में दावा किया कि पार्थ ही शिक्षक नियुक्ति घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। उनके खिलाफ ढेरों सुबूत मिले हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
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दूसरी ओर, कल्याणमय को भी अदालत में पेश करके सीबीआई ने सात दिनों की हिरासत का अनुरोध किया। कल्याणमय ने अदालत में दावा किया कि उन्होंने किसी की अवैध तौर पर नियुक्ति नहीं कराई है। सीबीआई की तरफ से दलील देते हुए कहा गया कि योग्य उम्मीदवारों को वंचित किया गया है, इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है।
अनुब्रत मंडल के आवास पहुंची सीबीआई टीम, बेटी से पूछताछ
वहीं, सीबीआई टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल के बोलपुर आवास का दौरा किया और पशु तस्करी मामले की जांच के सिलसिले में उनकी बेटी से बात की। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई की तीन सदस्यीय टीम, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थी, सुकन्या मंडल से बात की। दोपहर से एक घंटे से अधिक समय तक टीएमसी बीरभूम जिलाध्यक्ष के निचुपट्टी आवास पर रहने के बाद सीबीआई टीम जांच के सिलसिले में पास के एक डाकघर में गई।
सीबीआई अधिकारियों ने लगभग 45 मिनट डाकघर में बिताए और एक कर्मचारी से बात की। सुकन्या मंडल कथित तौर पर अपने पिता से जुड़ी एक राइस मिल की शेयरधारक हैं। सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने चावल मिल के पूर्व मालिक के बेटे से भी बात की जो एजेंसी के बोलपुर स्थित कैंप कार्यालय में आया था। सीबीआई के अधिकारियों ने तलाशी अभियान के लिए चावल मिल का दौरा किया था और कुछ वाहनों को जब्त किया था, जो कथित तौर पर दूसरों के स्वामित्व में थे लेकिन टीएमसी नेता द्वारा उपयोग किए गए थे।