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Maharashtra: महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट फैलाना पड़ेगा भारी! कानून मजबूत करने के लिए बनी समिति

Sat, 09 May 2026 01:40 AM IST
Pavan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Pavan Updated Sat, 09 May 2026 01:40 AM IST
सार

महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडिया पर बिना सबूत बदनामी फैलाने और फेक पोस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर हो गई है। सरकार ने इस मुद्दे की कानूनी समीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। जो सोशल मीडिया के जरिए लगाए जाने वाले झूठे आरोपों, फर्जी पोस्ट और छवि खराब करने वाली गतिविधियों पर मौजूदा कानूनों का अध्ययन करेगी। 

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Spreading fake posts on social media in Maharashtra will be punishble! Committee formed to strengthen the law
सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे (दाएं से बाएं) - फोटो : IANS

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडिया पर बिना सबूत बदनामी फैलाने के मामलों को लेकर गंभीर हो गई है। राज्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर बिना किसी प्रमाण के लोगों की छवि खराब करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे समाज के कई वर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण और लोगों की प्रतिष्ठा की बेहतर कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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कानून मजबूत करने के लिए समिति का गठन
इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कानून में बदलाव या नई कानूनी व्यवस्था की संभावना की जांच के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। 
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कानूनी प्रावधानों की भी समीक्षा करेगी समिति
यह समिति सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली बदनामी, फेक पोस्ट और बिना प्रमाण के लगाए जाने वाले आरोपों पर कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करेगी। साथ ही यह भी जांच करेगी कि मौजूदा कानूनों में संशोधन या नई धाराओं की आवश्यकता है या नहीं।

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समिति को और क्या सौंपी गई जिम्मेदारी?
राज्य सरकार ने इस समिति को यह जिम्मेदारी भी सौंपी है, कि वह राज्य स्तर पर नया कानून बनाने या मौजूदा कानून में संशोधन की संभावनाओं की कानूनी और तकनीकी जांच करे। इसके साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून को और मजबूत बनाने संबंधी सिफारिशें सरकार को सौंपे।

-इनपुट आईएएनएस

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