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Terror Module Case: आतंकी साजिश मामले की जांच महाराष्ट्र ATS से NIA को सौंपने का निर्देश, पुणे कोर्ट का फैसला

Tue, 08 Aug 2023 09:10 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Tue, 08 Aug 2023 09:10 PM IST
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special court transfer Pune terror module case probe to the National Investigating Agency from Maharashtra ATS
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कथित आतंकी साजिश मामले की जांच राज्य एटीएस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोक अभियोजक (एटीएस) विजय फरगड़े ने बताया कि विशेष अदालत ने एटीएस को सभी पांच आरोपियों की हिरासत एनआईए को सौंपने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को उनकी ट्रांजिट रिमांड भी दे दी है।

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पांच आरोपियों में चार को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया था
फरगड़े ने बताया कि कोर्ट ने जांच और मोहम्मद इमरान मोहम्मद यूनुस खान (23), मोहम्मद यूनुस मोहम्मद याकूब साकी (24) , जुल्फिकार अली बड़ौदावाला और कादिर दस्तगीर समेत पांच संदिग्धों की हिरासत एनआईए को सौंपने का आदेश जारी किया। एक अन्य गिरफ्तार संदिग्ध का नाम नहीं बताया गया है। पांच आरोपियों में चार को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जबकि बड़ौदावाला एनआईए की हिरासत में था।
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ऐसे हुई थी गिरफ्तारी
खान और साकी को पिछले महीने पुणे के कोथरूड क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चुराते हुए पुलिस ने पकड़ा गया था, जबकि अन्य संदिग्ध शाहनवाज आलम भागने में कामयाब हो गया था। जांच में खुलासा हुआ कि साकी और खान राजस्थान में आतंकी साजिश से जुड़े मार्च 2022 के मामले में एनआईए द्वारा वांछित थे और वे कथित तौर पर अल सूफिया संगठन के सदस्य थे। एनआईए के इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां करने के बाद ये रतलाम से भाग गए थे।
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मामला एनआईए जांच अधिकारी को सौंपने की मांग की थी
एनआईए ने पुणे की कोर्ट से कहा था कि उसने मुंबई में नया मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने कोर्ट से गवाहों के बयान, अन्य सबूत ,केस डायरी समेत समूचा मामला एनआईए जांच अधिकारी को सौंपने की मांग की थी।

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