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Sheena Bora murder case: इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को मिली जमानत, सात साल से जेल में है बंद
Tue, 21 Jun 2022 08:04 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Amit Mandal
Updated Tue, 21 Jun 2022 08:04 PM IST
सार
हाई कोर्ट ने पीटर को 2020 में जमानत दे दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इंद्राणी को राहत दी थी।
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शीना बोरा
- फोटो : social media
विस्तार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने खन्ना को एक लाख रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया। उनके वकील श्रेयांश मिठारे ने यह जानकारी दी। मामले में सह आरोपी इंद्राणी और उनके पूर्व पति पीटर मुखर्जी भी जमानत पर बाहर हैं।
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हाई कोर्ट ने पीटर को 2020 में जमानत दे दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इंद्राणी को राहत दी थी। शीना बोरा (24) की अप्रैल 2012 में इंद्राणी, उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और खन्ना ने कथित तौर पर एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शीना बोरा का जन्म इंद्राणी के पिछले रिश्ते से हुआ था। उसके शव को जला दिया गया और पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में फेंक दिया गया था।
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खन्ना पर हत्या की साजिश रचने और मुख्य आरोपी इंद्राणी के साथ हाथ मिलाने का आरोप है। उसे 2015 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।