फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Senthil Balaji argued in the Supreme Court said ED does not have power to interrogate accused in custody

SC: ‘ईडी के पास आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की शक्ति नहीं’, सेंथिल बालाजी ने कोर्ट में दी दलील

Thu, 27 Jul 2023 11:28 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Thu, 27 Jul 2023 11:28 PM IST
सार

सिब्बल ने कहा, अगर ईडी के अधिकारी जांच एजेंसी के पास उपलब्ध हुए बिना भी पुलिस की शक्तियों का आनंद लेते रहेंगे तो यह एक गंभीर समस्या है। उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के समान प्रावधानों का उल्लेख किया।

विज्ञापन
Senthil Balaji argued in the Supreme Court said ED does not have power to interrogate accused in custody
सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला ने एक बार फिर किसी आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ईडी की शक्ति का विरोध किया। दंपती ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच एजेंसी के अफसर पुलिस अधिकारी नहीं हैं। बालाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के केंद्रीय जांच एजेंसी के फैसले की आलोचना की। बालाजी गिरफ्तारी के बाद भी तमिलनाडु सरकार में बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं।

विज्ञापन

ईडी अफसर पुलिस अधिकारी नहीं
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ के समक्ष बालाजी के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया, विजय मदनलाल चौधरी (2022 के आदेश) में यह माना गया है कि ईडी के अफसर पुलिस अधिकारी नहीं हैं। इसलिए, यदि अदालत मानती है कि वे पुलिस हिरासत के हकदार हैं तो आपको (शीर्ष अदालत) यह मानना होगा कि ईडी के अफसर पुलिस अधिकारी हैं। 

विज्ञापन

दो अगस्त को होगी अगली सुनवाई 
सिब्बल ने कहा, अगर ईडी के अधिकारी जांच एजेंसी के पास उपलब्ध हुए बिना भी पुलिस की शक्तियों का आनंद लेते रहेंगे तो यह एक गंभीर समस्या है। उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के समान प्रावधानों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, जांच अधिकारियों को इन दोनों कानूनों के तहत किसी आरोपी की पुलिस हिरासत प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। यह (राज्य) पुलिस है जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सीमा शुल्क विभाग के लिए आरोपी की हिरासत मिलती है, न कि सीमा शुल्क अधिकारियों को। इसी तरह, धन शोधन निवारण अधिनियम (अधिनियम) के तहत, ईडी अधिकारियों के पास हिरासत में पूछताछ की मांग करने की शक्ति नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed