Supreme Court: दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों के कटान पर CPWD-DDA अफसरों को नोटिस; यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों के कटान को लेकर सीपीडब्ल्यूडी और डीडीए के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत में क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
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याचिका में क्या कहा गया था?
पीठ ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अधिकारियों को इलाके को पुनर्स्थापित करने और वृक्षारोपण के लिए कहा जाएगा। शीर्ष अदालत में इस मामले में अवमानना याचिकाओं की सुनवाई की गई। याचिकाओं में बताया गया है कि रिज क्षेत्र दिल्ली में इकलौता वनाच्छादित क्षेत्र बचा हुआ है। इसके बाद भी डीडीए द्वारा वहां बड़ी मात्रा में पेड़ों का कटान किया गया। इसके अलावा छतरपुर और मैदान गढ़ी को जोड़ने के लिए यहां अप्रोच रोड भी तैयार की गई।
अगली सुनवाई में हर हाल में पेश हों अधिकारी- सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने मामले से जुड़े अधिकारियों को अगली सुनवाई में हर हाल में कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने निर्देश दिया है कि इलाके में अब एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को डीडीए को 1,051 पेड़ों को काटने की अनुमति देने से साफ इनकार किया था।