Disha Salian: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिका पर विचार से किया इनकार
उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से अदालत की देखरेख में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने और इसके लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है।
Supreme Court refuses to entertain a plea seeking a court-monitored Central Bureau of Investigation (CBI) probe into the death of actor #SushantSinghRajput's former manager, Disha Salian.
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The Court asks the petitioner to withdraw the plea and approach Bombay High Court with it. — ANI (@ANI) October 26, 2020
इससे पहले 12 अक्तूबर को मामले पर सुनवाई हुई थी। याचिका के अनुसार, 'सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच तरह-तरह की साजिश की कहानियों का बाजार गर्म है। दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में सफलता की बुलंदी पर थे जब उनकी मृत्यु हुई।' 28 साल की दिशा सालियान की आठ जून को मुंबई के मलाड (पश्चिम) में एक रिहाइशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी
इसके चंद दिन बाद ही 14 जून को 34 वर्षीय सुशांत मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में छत से लटके मिले। सुशांत की मौत के मामले की जांच शुरू में मुंबई पुलिस कर रही थी। बाद में अगस्त महीने में उच्चतम न्यायालय ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था। याचिका में कहा गया था कि अगर शीर्ष अदालत मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद उससे संतुष्ट नहीं होती है तो इसे सीबीआई को हस्तांतरित कर देना चाहिए।
जब दिशा की जिंदगी में सब सही था तो क्यों की आत्महत्या
याचिका में कहा गया था कि मुंबई पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, परिवार इस रिश्ते से खुश था और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। लॉकडाउन से ठीक पहले दिशा और रोहन ने मलाड वेस्ट की रीजेंट गैलेक्सी में टू बीएचके फ्लैट लिया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि सुशांत और दिशा की मौत आपस में जुड़ी हुई है।