मधु कोड़ा को झटका, झारखंड में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोड़ा ने 2017 में खुद को अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत देने से मना कर दिया है।
Supreme Court issues notice to Election Commission of India on petition by former Chief Minister of Jharkhand, Madhu Koda challenging his disqualification in 2017. Court has refused to allow Koda to contest 2019 Jharkhand Assembly elections, till further hearing in the case. pic.twitter.com/Hv3tbV1iHn
— ANI (@ANI) November 15, 2019विज्ञापन
इससे पहले 13 नवंबर को उच्चतम न्यायालय मधु कोड़ा की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया था जिसमें उन्होंने चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने की वजह से 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालने जा रहे न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस दलील पर विचार किया कि इस तथ्य के मद्देनजर कोड़ा की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर को खत्म हो रही है।
न्यायमूर्ति बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि याचिका को शुक्रवार को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। बता दें कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने में कोड़ा द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा जमा न कराने की वजह से 2017 में उन्हें अयोग्य करार दे दिया था। निर्दलीय विधायक कोड़ा 2006 से 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं।