फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   SC asks governments to prepare database of kids in orphanages

अनाथालयों में रहने वाले बच्चों का डेटाबेस तैयार करें सरकारें : SC

Sat, 06 May 2017 02:40 AM IST
एजेंसी/ नई दिल्ली
एजेंसी/ नई दिल्ली Updated Sat, 06 May 2017 02:40 AM IST
विज्ञापन
SC asks governments to prepare database of kids in orphanages

अनाथालयों और बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनका डेटाबेस तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। 

विज्ञापन


जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया कि वे इस साल के अंत तक बच्चों की देखभाल करने वाली सभी संस्थाओं का पंजीकरण करें। पीठ ने पंजीकरण के साथ ही इनमें रहने वाले सभी बच्चों का डेटाबेस बनाने को कहा है। डेटाबेस को हर महीने अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है। 
विज्ञापन


पीठ ने संबंधित प्राधिकरण से डेटाबेस की विश्वसनीयता और गोपनीयता बनाए रखने को कहा है। पीठ ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले सभी बच्चों को देखभाल करने वाली संस्थाओं में ही रखा जाए। पीठ ने कहा कि इनके लिए गोद देने जैसे विकल्प पर भी गंभीरता से विचार किया जा सकता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो वर्ष 2007 में अखबार में प्रकाशित खबर के आधार पर दायर की गई थी। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के महाबलिपुरम में स्वयंसेवी संगठनों और सरकारी संस्थाओं की ओर से संचालित अनाथालयों में रहने वाले बच्चों का यौन शोषण किया जाता है। याचिका में इसी रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed