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मोहन भागवत के बैतूल जेल भ्रमण से तिलमिलाई कांग्रेस, कहा जेल नियमों का किया उल्लंघन
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 08 Feb 2017 05:08 PM IST
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राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के बैतूल जिला जेल में भ्रमण को लेकर कांग्रेस ने खासी नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस ने कहा भागवत को अनुमति देकर के राज्य सरकार ने जेल नियमों की अनदेखी की है।
कांग्रेस ने इस बाबत जेल अधीक्षक को चिठ्ठी भी लिखी थी। भागवत एक दिन के दौरे पर बैतूल पहुंचे थे, जहां उन्होने संघ परिवार की तरफ से आयोजित हिंदू सम्मेलन को भी संबोधित किया था।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखी चिठ्ठी
बैतूल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष समीर खान ने जेल अधीक्षक एस के वर्मा को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि भागवत आखिर कौन से ऐसे संवैधानिक पद पर हैं, जिसके आधार पर उन्हें जेल के अंदर जाने की अनुमति दी गई थी।
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खान ने जेल अधीक्षक से जानकारी मांगी थी कि जेल मैन्युअल के किस नियम के तहत भागवत को जेल में प्रवेश दिया गया।जेल अधीक्षक एस के वर्मा ने कहा है कि भागवत के जेल में प्रवेश के लिए अनुमति मांगी गई थी। जिला कलेक्टर से अनुमति मिलने के बाद ही भागवत को जेल में प्रवेश दिया गया था।
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कांग्रेस ने इस बाबत जेल अधीक्षक को चिठ्ठी भी लिखी थी। भागवत एक दिन के दौरे पर बैतूल पहुंचे थे, जहां उन्होने संघ परिवार की तरफ से आयोजित हिंदू सम्मेलन को भी संबोधित किया था।
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जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखी चिठ्ठी
बैतूल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष समीर खान ने जेल अधीक्षक एस के वर्मा को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि भागवत आखिर कौन से ऐसे संवैधानिक पद पर हैं, जिसके आधार पर उन्हें जेल के अंदर जाने की अनुमति दी गई थी।
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खान ने जेल अधीक्षक से जानकारी मांगी थी कि जेल मैन्युअल के किस नियम के तहत भागवत को जेल में प्रवेश दिया गया।जेल अधीक्षक एस के वर्मा ने कहा है कि भागवत के जेल में प्रवेश के लिए अनुमति मांगी गई थी। जिला कलेक्टर से अनुमति मिलने के बाद ही भागवत को जेल में प्रवेश दिया गया था।
बैरक नंबर 1 में रखा गया था गोलवलकर को
मोहन भागवत ने जेल का दौरा किया जहां पूर्व सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर को वर्ष 1949 में बंदी बनाकर रखा गया था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही गोलवलकर को गिरफ्तार कर लिया गया था।
गोलवलकर को बैतूल जेल में तीन महीने कैद कर रखा गया था
सिवनी जेल से गोलवलकर को अप्रैल 1949 को बैतूल जेल में लाया गया था। जिला जेल के बैरक नंबर 1 में उन्हें 3 महीने तक रखा गया. इसके बाद 13 जुलाई 1949 को वे यहां रिहा हुए थे। जिला जेल में बैरक नंबर 1 में उनकी फोटो भी लगी हुई है। इस जेल का नाम भी शिवराज सिंह सरकार ने गोलवलकर के नाम पर रख दिया था।
गोलवलकर को बैतूल जेल में तीन महीने कैद कर रखा गया था
सिवनी जेल से गोलवलकर को अप्रैल 1949 को बैतूल जेल में लाया गया था। जिला जेल के बैरक नंबर 1 में उन्हें 3 महीने तक रखा गया. इसके बाद 13 जुलाई 1949 को वे यहां रिहा हुए थे। जिला जेल में बैरक नंबर 1 में उनकी फोटो भी लगी हुई है। इस जेल का नाम भी शिवराज सिंह सरकार ने गोलवलकर के नाम पर रख दिया था।