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अप्रैल से लगेगा फटका: 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के चुकाने होंगे 5000 रुपये

Wed, 06 Oct 2021 08:11 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 06 Oct 2021 08:11 AM IST
सार

दिल्ली एनसीआर के वाहन मालिकों पर नए नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले से ही रोक है।

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Rs 5000 will have to be paid for renewal of registration of 15 years old vehicles from April 2022
old cars

विस्तार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति को लेकर इंसेंटिव और डिसइनसेंटिव से संबंधित अधिसूचना जारी की है। सरकार की इस पॉलिसी में गाड़ी मालिकों को अपनी पुरानी और प्रदूषण फैलानी वाली गाड़ियों को कबाड़ में देने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण का शुल्क आठ गुना बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बंद करना चाहती है, इसलिए शुल्क बढ़ाया गया है।
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सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को अगले साल से नई व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि, दिल्ली एनसीआर के वाहन मालिकों पर नए नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले से ही रोक लगी है।

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सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुरानी कारों या यात्री वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की फीस आठ गुना तक बढ़ा दी है। व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण का शुल्क भी आठ गुना ज्यादा कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण पर अप्रैल 2022 से 600 रुपये की बजाए 5000 रुपये लगेंगे। नया नियम सरकार की राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा है। अप्रैल से 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों या ट्रकों के फिटनेस सर्टिफिकेट का शुल्क आठ गुना ज्यादा लगेगा।


इन वाहनों पर इतना बढ़ा शुल्क
  • पुरानी बाइक: दोपहिया के पंजीकरण के नवीनीकरण का शुल्क 300 रुपये की बजाए 1000 रुपये होगा।
  • आयातित बाइक व कार: ऐसी बाइक के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए 10 हजार रुपये और कारों के लिए 40,000 रुपये लगेंगे।
  • बस-ट्रक फिटनेस: 1500 रुपये की बजाए 12,500 रुपये लगेंगे।
  • नवीनीकरण में देरी पर: निजी वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण में देरी पर हर माह 300 रुपये दंड लगेगा।
  • व्यावसायिक वाहन: ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण में देरी पर 500 रुपये दंड लगेगा।
  • फिटनेस सर्टिफिकेट में देरी: नवीनीकरण में देरी पर 50 रुपये का प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।

स्मार्ट कार्ड लेने पर 200 रुपये अतिरिक्त
अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (23 वां संशोधन) नियम 2021 कहा जाएगा। ये 1 अप्रैल 2022 से लागू माने जाएंगे। यदि रजिस्ट्रेशन कार्ड स्मार्ट कार्ड की तरह होगा तो उसके 200 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे।
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