न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Tue, 11 Aug 2020 03:20 AM IST
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भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के बेटे रोहिन मोदी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के संबंध में कार्रवाई करते हुए उन संपत्तियों की भी जब्ती कर ली गई है जो उनके नाम पर चल रहे ‘रोहिन ट्रस्ट’ की थीं। इन्हें कथित अपराध के पैसों से नहीं खरीदा गया है। प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सालिसिटर जनर अनिल सिंह ने कहा कि कुछ संपत्ति जो कि रोहिन ट्रस्ट की है इनको खरीदने के लिए पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उनकी पत्नी एमी मोदी ने भुगतान किया है।
डिवीजन बेंच रोहिन मोदी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कथित तौर पर रोहिन मोदी ट्रस्ट की कथित संपत्तियों की जब्ती को चुनौती दी गई है। उन्होंने कोर्ट से अपील की ईडी को रोहिन ट्रस्ट की संपत्ति की यथा स्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए जाएं और इनकी नीलामी न की जाए ताकि रोहिन मोदी विशेष कोर्ट में अपील कर सकें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक स्थगित कर दी।
भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के बेटे रोहिन मोदी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के संबंध में कार्रवाई करते हुए उन संपत्तियों की भी जब्ती कर ली गई है जो उनके नाम पर चल रहे ‘रोहिन ट्रस्ट’ की थीं। इन्हें कथित अपराध के पैसों से नहीं खरीदा गया है। प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सालिसिटर जनर अनिल सिंह ने कहा कि कुछ संपत्ति जो कि रोहिन ट्रस्ट की है इनको खरीदने के लिए पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उनकी पत्नी एमी मोदी ने भुगतान किया है।
डिवीजन बेंच रोहिन मोदी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कथित तौर पर रोहिन मोदी ट्रस्ट की कथित संपत्तियों की जब्ती को चुनौती दी गई है। उन्होंने कोर्ट से अपील की ईडी को रोहिन ट्रस्ट की संपत्ति की यथा स्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए जाएं और इनकी नीलामी न की जाए ताकि रोहिन मोदी विशेष कोर्ट में अपील कर सकें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक स्थगित कर दी।