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तेलंगाना: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण
Thu, 26 Aug 2021 02:44 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, हैदराबाद।
एजेंसी, हैदराबाद।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 26 Aug 2021 02:44 AM IST
सार
मुख्य सचिव सोमेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए राज्य सरकार के तहत पदों और सेवाओं में प्रारंभिक नियुक्तियों का 33.3 फीसदी महिलाओं को आवंटित किया जाएगा।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
तेलंगाना सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे से सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 33.3 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया है।
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राज्य में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के दिशा-निर्देशों पर मंगलवार को जारी एक सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि तेलंगाना में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की भर्ती के लिए सभी प्रवेश अधिसूचना जारी करने के बाद अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में सीटों की संख्या में वृद्धि करेगा।
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मुख्य सचिव सोमेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए राज्य सरकार के तहत पदों और सेवाओं में प्रारंभिक नियुक्तियों का 33.3 फीसदी महिलाओं को आवंटित किया जाएगा।
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केंद्र द्वारा प्रारंभिक पोस्टिंग और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण की घोषणा के दो साल बाद समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। अभी तक राज्य में कमजोर वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा रहा है।
ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ, आरक्षण प्रतिशत 60 प्रतिशत होगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जो लोग एससी, एसटी और बीसी के लिए आरक्षण की योजना के तहत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है।
आय में आवेदन से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय सहित अन्य से होने वाली आय भी शामिल होगी।