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लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को ले जाने का किराया राज्यों से वसूलेगा रेलवे

Fri, 01 May 2020 09:51 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 01 May 2020 09:51 PM IST
सार

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व पर्यटकों आदि को ले जाने का किराया रेलवे राज्यों से वसूलेगा। रेल मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में यह कहा गया है। रेलवे ने ऐसे लोगों को ले जाने के लिए छह 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेन चलाई हैं। 

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Railways to charge states for ferrying migrant workers during lockdown
केरल का अलुवा रेलवे स्टेशन - फोटो : एएनआई

विस्तार

रेलवे के आदेश के मुताबिक इस किराये में स्लीपर क्लास का टिकट, सुपरफास्ट का 30 रुपये शुल्क और भोजन व पानी के लिए प्रति यात्री 20 रुपये का शुल्क शामिल होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर शुरू हुई इस सेवा के तहत पहली ट्रेन 12 यात्रियों को लेकर शुक्रवार सुबह 4.50 बजे हैदराबाद से झारखंड के लिए रवाना हुई थी। 

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रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारें उनका भुगतान करेंगी। बता दें कि 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने के साथ ही लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ बड़ी संख्या में छात्र, श्रद्धालु और पर्यटक आदि देश के विभिन्न भागों में फंस गए थे। 

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इन शहरों के बीच चलेंगी ट्रेन

रेल मंत्रालय ने बताया कि ये ट्रेनें तेंलगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया सुबह 4.50 बजे, महाराष्ट्र के नासिक से उत्तर प्रदेश के लखनऊ रात 9.30 बजे, केरल अलुवा से ओडिशा के भुवनेश्वर शाम छह बजे, नासिक से मध्यप्रदेश के भोपाल रात आठ बजे, राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना रात नौ बजे और राजस्थान के कोटा से हटिया के बीच रात नौ बजे से चलेंगी। 

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राज्य से अनुमति प्राप्त लोगों को ही मिलेगी यात्रा की अनुमति

रेलवे ने स्पष्ट किया कि ये स्पेशल ट्रेन राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत और अनुमति प्राप्त लोगों के लिए चलाई गई है। किसी भी स्थिति में कोई भी ट्रेनों के बारे में पता करने के लिए रेलवे स्टेशन न जाए। रेलवे किसी भी व्यक्ति या लोगों के समूह को टिकट जारी नहीं करेगा। रेलवे केवल उन्हीं लोगों को ट्रेन में बैठने की अनुमति देगा जो राज्य सरकार द्वारा वहां लाए जाएंगे। 

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