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Assent To Bill: CEC-EC की नियुक्ति से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, अधिसूचना जारी
Fri, 29 Dec 2023 09:21 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Fri, 29 Dec 2023 09:21 PM IST
सार
सीईसी, ईसी की नियुक्ति से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी हैं। साथ ही प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 पर भी राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी हैं।
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (फाइल फोटो)
- फोटो : social media
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विस्तार
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी हैं। शुक्रवार को एक सरकारी अधिसूचना जारी की गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति का भी प्रावधान है।
प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 को भी मंजूरी
प्रकाशन उद्योग को नियंत्रित करने वाले ब्रिटिशकाल के कानून में बदलाव और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल करने के लिए प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 को भी राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक 1867 के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह लेता है। राज्यसभा में तीन अगस्त को विधेयक को पारित किया था।
इन दो विधेयकों को भी मंजूरी
इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023’ को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों को पारित किया गया था।
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प्रेस से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में अनुराग ठाकुर की टिप्पणी
21 दिसंबर को लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि यह बिल सरल और स्मार्ट हैं। इससे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए एक साथ प्रक्रिया है। पहले समाचार पत्रों या पत्रिकाओं को आठ चरणीय पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह अब एक बटन के क्लिक पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं अब दो महीने के भीतर पंजीकृत हो सकेंगी, जबकि पहले इसके लिए दो से तीन साल का समय लगता था।
वहीं शीतकालीन सत्र के समापन के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया। इसको लेकर लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय द्वारा एक बुलेटिन जारी किया गया हैं।
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प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 को भी मंजूरी
प्रकाशन उद्योग को नियंत्रित करने वाले ब्रिटिशकाल के कानून में बदलाव और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल करने के लिए प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 को भी राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक 1867 के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह लेता है। राज्यसभा में तीन अगस्त को विधेयक को पारित किया था।
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इन दो विधेयकों को भी मंजूरी
इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023’ को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों को पारित किया गया था।
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प्रेस से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में अनुराग ठाकुर की टिप्पणी
21 दिसंबर को लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि यह बिल सरल और स्मार्ट हैं। इससे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए एक साथ प्रक्रिया है। पहले समाचार पत्रों या पत्रिकाओं को आठ चरणीय पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह अब एक बटन के क्लिक पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं अब दो महीने के भीतर पंजीकृत हो सकेंगी, जबकि पहले इसके लिए दो से तीन साल का समय लगता था।
वहीं शीतकालीन सत्र के समापन के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया। इसको लेकर लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय द्वारा एक बुलेटिन जारी किया गया हैं।