फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   POCSO Gujarat govt 4 lac compensation convict father 20 years jail

POCSO: नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले बाप को 20 साल जेल की सजा; गुजरात सरकार चार लाख रुपये मुआवजा देगी

Mon, 11 Dec 2023 03:27 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 11 Dec 2023 03:27 PM IST
सार

गुजरात में नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में गुजरात सरकार पीड़ित को चार लाख रुपये का मुआवजा भी देगी।

विज्ञापन
POCSO Gujarat govt 4 lac compensation convict father 20 years jail
गुजरात की पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार देगी चार लाख रुपये का मुआवजा (सांकेतिक फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

दुष्कर्म के एक मामले में गुजरात की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदे पिता को 20 साल की कैद, जबकि गुजरात सरकार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह फैसला 2021 के मामले में सुनाया है। 12 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले 41 साल के बाप को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन


18 गवाहों की पेशी; पिता को 20 साल कैद की सजा
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज जेके प्रजापति ने पिता को कैद की सजा के साथ-साथ पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए कानून (POCSO) के तहत इस फैसले के बारे में सरकारी वकील भरत पाटनी ने बताया, 'अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई।' उन्होंने बताया कि अदालत में ट्रायल के दौरान 18 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश हुए।
विज्ञापन


जून, 2021 का मामला, पत्नी चश्मदीद गवाह
रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर पिता पहले छत पर ले गया। इसके बाद उसके साथ हैवानियत की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग मासूम की अस्मत लूटने वाले बाप ने 28 जून, 2021 को आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। अब करीब ढाई साल के बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला आया। रिपोर्ट के अनुसार, पत्नी भी इस वारदात में चश्मदीद गवाह बनी। हालांकि, सजा से बचने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पिता ने बेटी से माफी भी मांगी और पुलिस के पास शिकायत न करने की भीख भी मांगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


नरोल थाना पुलिस ने दर्ज की FIR; पॉक्सो के अलावा IPC के तहत आरोप
खबर के अनुसार, नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी से बौखलाई पत्नी ने हैवानियत करने वाले पिता के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। गुजरात के नरोल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एफ) और धारा 506 (1) के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा पॉक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed