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पीएम डिग्री: गुजरात हाईकोर्ट केजरीवाल की समीक्षा याचिका पर 21 जुलाई को करेगा सुनवाई, वकील ने मांगा था समय

Fri, 30 Jun 2023 11:03 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 30 Jun 2023 11:03 PM IST
सार

गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
 

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PM degree case,Gujarat HC to hear Kejriwal review petition on July 21
gujarat high court - फोटो : amar ujala

विस्तार

गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

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गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा केजरीवाल द्वारा दायर प्रत्युत्तर हलफनामे को पढ़ने के लिए समय मांगने के बाद न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। मेहता ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें शुक्रवार की सुनवाई शुरू होने से सिर्फ कुछ पहले हलफनामा मिला है, जिसमें पिछली अदालत की सुनवाई की प्रतिलेख है।
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जब न्यायमूर्ति वैश्य ने मेहता से पूछा कि क्या वह आज बहस कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा दायर हलफनामे में जो लिखा गया है उसे पढ़े बिना यह मुश्किल होगा। मेहता ने कहा कि वरिष्ठ वकील पर्सी कविना के माध्यम से दायर केजरीवाल के हलफनामे में पिछली सुनवाई की तरह ही गैर-जिम्मेदाराना बयान हो सकते हैं। मुझे बहस करने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, यह जाने बिना यह कठिन है। हमने इस मामले में पाया है कि शुरू से ही गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। हो सकता है, वे इस हलफनामे में भी हों।
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यह जानने पर कि केजरीवाल के हलफनामे में पिछली सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि भी शामिल है, क्योंकि उच्च न्यायालय की कार्यवाही यूट्यूब पर लाइव दिखाई जाती है, मेहता ने कहा, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। इसके बाद मेहता ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां केजरीवाल के लिए थीं, कविना के लिए नहीं।

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