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Supreme Court: मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल, बर्खास्त करने की मांग

Thu, 16 Jun 2022 09:58 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 16 Jun 2022 09:58 PM IST
सार

याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि एक मंत्री, जो न केवल एक लोकसेवक है बल्कि एक विधायक भी है, को आईएएस अधिकारियों के जैसे लोक सेवकों की तरह दो दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद पद पर रहने से अस्थायी रूप से रोक दिया जाए। 

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PIL in Supreme court seeks sacking of jailed ministers Nawab Malik Satyendar Jain
सत्येंद्र जैन - फोटो : एएनआई

विस्तार

                                
                
                
                 
                    
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सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में बेनाम संपत्ति रखने और मनी लॉन्ड्रिंग समेत आपराधिक मामलों में कथित संलिप्तता के लिए उन्हें बर्खास्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है।  याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि एक मंत्री, जो न केवल एक लोकसेवक है बल्कि एक विधायक भी है, को आईएएस अधिकारियों के जैसे लोक सेवकों की तरह दो दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद पद पर रहने से अस्थायी रूप से रोक दिया जाए। 
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याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वैकल्पिक रूप से संविधान के संरक्षक होने के नाते भारत के विधि आयोग को चुनाव कानूनों की जांच करने और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) की भावना में मंत्रियों, विधायकों और लोक सेवकों की गरिमा, गरिमा बनाए रखने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देता है। 
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याचिका में दिल्ली और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, चुनाव आयोग और विधि आयोग को पक्ष बनाया गया है। 
याचिका में मांग की गई है कि महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दें कि वह अपने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को बर्खास्त करे, जिन्हें 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था।  याचिका में दिल्ली सरकार को भी मंत्री सत्येंद्र जैन को भी बर्खास्त करने के लिए इसी तरह का निर्देश देने की मांग है। 
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