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सुप्रीम कोर्ट में दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दाखिल
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Thu, 05 Oct 2017 11:12 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर एक उम्मीदवार के एक ही पद के लिए एक साथ एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। जनहित याचिका में केंद्र और भारतीय चुनाव आयोग को निर्दलीय उम्मीदवारों को संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव में खड़ा होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
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दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33(7) को अवैध घोषित करने की मांग की गई है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दो सीटों से आम चुनाव अथवा कई उपचुनाव अथवा द्विवार्षिक चुनाव लड़ने की अनुमति है। याचिका में कहा गया है, ‘जब एक उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है और अगर वह दोनों ही सीटों पर विजयी होता है तो यह अनिवार्य है कि उसे दो में से एक सीट छोड़नी पड़ती है।
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इससे न सिर्फ सरकारी खजाने पर बल्कि रिक्त हुई सीट पर चुनाव कराने से सरकारी तंत्र और अन्य संसाधनों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इसके साथ ही यह उस क्षेत्र के मतदाताओं के साथ नाइंसाफी भी है, जहां से उम्मीदवार हट रहा है।’
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याचिका में यह भी कहा गया है कि जुलाई 2004 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33(7) में संशोधन की मांग की थी ताकि एक व्यक्ति एक ही पद के लिए एक से ज्यादा सीट पर चुनाव नहीं लड़ सके।