फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Petition filed in Supreme court for stay on contesting elections from two seats

सुप्रीम कोर्ट में दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दाखिल 

Thu, 05 Oct 2017 11:12 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Thu, 05 Oct 2017 11:12 PM IST
विज्ञापन
Petition filed in Supreme court for stay on contesting elections from two seats

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर एक उम्मीदवार के एक ही पद के लिए एक साथ एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। जनहित याचिका में केंद्र और भारतीय चुनाव आयोग को निर्दलीय उम्मीदवारों को संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव में खड़ा होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

विज्ञापन


दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33(7) को अवैध घोषित करने की मांग की गई है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दो सीटों से आम चुनाव अथवा कई उपचुनाव अथवा द्विवार्षिक चुनाव लड़ने की अनुमति है। याचिका में कहा गया है, ‘जब एक उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है और अगर वह दोनों ही सीटों पर विजयी होता है तो यह अनिवार्य है कि उसे दो में से एक सीट छोड़नी पड़ती है।
विज्ञापन


 इससे न सिर्फ सरकारी खजाने पर बल्कि रिक्त हुई सीट पर चुनाव कराने से सरकारी तंत्र और अन्य संसाधनों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इसके साथ ही यह उस क्षेत्र के मतदाताओं के साथ नाइंसाफी भी है, जहां से उम्मीदवार हट रहा है।’ 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में यह भी कहा गया है कि जुलाई 2004 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33(7) में संशोधन की मांग की थी ताकि एक व्यक्ति एक ही पद के लिए एक से ज्यादा सीट पर चुनाव नहीं लड़ सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed