आयकर कानून संशोधन बिल ने पार की सभी बाधा, संसद में हुआ पास
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कालाधन रखने वालों को एक और मौका देने के लिए लाए गए आयकर संशोधन बिल ने सभी बाधा पार कर ली है। सरकार ने विपक्ष के भारी हंगामे और जबर्दस्त नारेबाजी के बीच लोकसभा में संशोधन बिल को पारित करा लिया है।
राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद संशोधन बिल कानूनी जामा पहन लेगा। इसके बाद खुद अपनी काली कमाई उजागर करने वालों को 49.9 फीसदी रकम कर, जुर्माने और गरीब कल्याण सेस के रूप में चुकाने के अलावा 25 फीसदी रकम गरीब कल्याण योजना में 4 साल के लिए निवेश करना होगा।
खुद अघोषित संपत्ति की घोषणा न करने वाले लोगों को अपनी अघोषित संपत्ति का 85 फीसदी हिस्सा कर और जुर्माने के रूप में भरना होगा।
जरूरी था कि आयकर कानून में संशोधन
गौरतलब है कि सोमवार को सरकार ने संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वित्त्तमंत्री अरुण जेटली ने स्वीकार किया कि 8 नवंबर को नोट बंदी की घोषणा के बाद विभिन्न रास्तों से कालाधन सफेद किया जा रहा था।
ऐसे में जरूरी था कि आयकर कानून में संशोधन कर सख्त रास्ता अपनाया जाए। इस दौरान विपक्ष ने बिल का विरोध किया और कहा कि सरकार कड़े तेवर दिखाने के बाद अब कालाधन रखने वालों पर नरमी दिखा रही है। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन में मोदी सरकार शर्म करो के नारे भी लगाए।
गौरतलब है कि राज्यसभा में अल्पमत में होने की सियासी मजबूरी की बाधा से पार पाने के लिए सरकार ने संशोधन बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया था। मनी बिल होने के कारण सरकार को इसे राज्यसभा में पारित नहीं कराना होगा।