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Surat: अदालत के बाहर पति ने बुजुर्ग पत्नी को मारा चाकू, सात हजार रुपए हर्जाना देने के कारण गुस्से में था

Sat, 03 Jun 2023 09:09 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 03 Jun 2023 09:09 PM IST
सार

उमरा पुलिस थाने के प्रभारी एएच राजपूत ने बताया कि दोनों शनिवार को मासिक हर्जाने की सुनवाई के लिए अदालत आए थे। यहां कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह अपनी बुजुर्ग पत्नी को हर मार 7000 रुपए हर्जाने के रूप में देना है। पति इस आदेश से गुस्साया था।

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Outside Surat court husband stabbed wife angry because of compensation of seven thousand rupees
कटनी में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने की मिली सजा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सूरत में पारिवारिक अदालत के बाहर खर्चा अपनी पत्नी को चाकू घोप दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि, पत्नी को अस्पताल भिजवाया गया है। घटना जिले के उमरा इलाके की है। 

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हर्जाना देने के कारण गुस्साया था पति
सूरत पुलिस का कहना है कि उमरा इलाके स्थित पारिवारिक न्यायालय के बाहर विनोद भानुशाली नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी शारदाबेन (68) को चाकू मार दिया। पुलिस ने महिला को अस्पताल भिजवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। उमरा पुलिस थाने के प्रभारी एएच राजपूत ने बताया कि दोनों शनिवार को मासिक हर्जाने की सुनवाई के लिए अदालत आए थे। यहां कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह अपनी बुजुर्ग पत्नी को हर मार 7000 रुपए हर्जाने के रूप में देना है। पति इस आदेश से गुस्साया था। कोर्ट के बाहर जैसे ही महिला अपनी बेटी के साथ दो पहिया से घर जाने ही वाली थी, तभी आरोपी पति ने उसपर चाकू से हमला कर दिया। 

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हत्या के प्रयास का केस दर्ज
पुलिस के अनुसार, पिछले छह सालों से दोनों पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे थे। महिला ने धारा 125 के तहत पति से मासिक हर्जाने के लिए अपील की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सात हजार रुपए प्रति माह हर्जाने के रूप में देने के लिए आदेश दिया है। अगली सुनवाई 13 जून को की जाएगी। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।

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