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ओडिशा: एक जुलाई तक बढ़ा आंशिक लॉकडाउन, छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमाएं आवाजाही के लिए खोलीं

Wed, 16 Jun 2021 10:22 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 16 Jun 2021 10:22 PM IST
सार

ओडिशा सरकार ने राज्य के जिलों को दो श्रेणियों में बांटकर दुकानें खोलने की अलग-अलग समयावधि तय की है। हालांक पूर्व में लागू पाबंदियों की मियाद बढ़ा दी गई है। 
 

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Odisha: Partial lockdown extended till July 1, Chhattisgarh and Jharkhand borders opened for movement
ओडिशा में टीकाकरण रथ - फोटो : Twitter@

विस्तार

ओडिशा सरकार ने बुधवार को कोविड-19 की वजह से लागू आंशिक लॉकडाउन की मियाद एक जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया। इसके साथ ही राज्य को संक्रमण दर के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उसके अनुसार दुकानें खोलने व बंद करने का अलग-अलग समय तय किया गया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगती राज्य की सीमा खोल दी गई है। यह फैसला पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 के कम होते मामलों के मद्देनजर लिया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पाबंदी पूर्व की तरह लागू रहेगी।

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ओडिशा के मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने बताया कि पूर्व में लागू पाबंदियां अब एक जुलाई सुबह पांच बजे तक जारी रहेंगी। शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन भी इस महीने के अंत तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। अधिकारी ने बताया कि राज्य के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों के 17 जिलों को 'ए' श्रेणी में रखा गया है और इन जिलों में संक्रमण दर पांच प्रतिशत या इससे कम है जबकि तटीय क्षेत्र के अन्य 13 जिलों को 'बी' श्रेणी में रखा गया है। 
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'ए' श्रेणी में सुंदरगढ़, झारसुगुडा, बारगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, बोलंगीर, गंजम, कंधमाल और कोरापुट आदि जिलों को रखा गया है और यहां पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह छह बजे से शाम के पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि 'बी' श्रेणी के जिलों में ऐसी दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक ही खोली जा सकेंगी। इस श्रेणी में खुर्दा, पुरी,कटक, केंद्रपाड़ा, धेंकनाल, बालासोर और मयूरभंज आदि जिलों को रखा गया है।

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मिठाई दुकानों को पार्सल व रेहड़ी वालों को 'सामान खरीदो और जाओ' की इजाजत
महापात्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने मिठाई की दुकानों को इस शर्त पर खोलने की अनुमति दी है कि वे सामान का पार्सल देंगे। वहीं ‘ए’ श्रेणी के जिलों में रेहड़ी-पटरी की दुकानों को भी ‘सामान खरीदों और जाओ’ के नियम के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है।



टहलने की अनुमति सुबह छह से नौ बजे बजे, बसें बंद रहेंगी
मुख्य सचिव ने कहा कि सुबह छह बजे से नौ बजे तक लोगों को टहलने की अनुमति होगी लेकिन पार्क एक जुलाई तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों, मालवाहक वाहनों को परिचालन की अनुमति होगी, लेकिन सार्वजनिक बस सेवा उपलब्ध नहीं होगी। जिला प्रशासन को कोविड-19 के मामले बढ़ने पर और पाबंदी लगाने का अधिकार होगा। 

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