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Odisha: पूर्व टैक्स कलेक्टर को दो साल कैद की सजा, सात साल पहले ली थी एक हजार की रिश्वत
Tue, 11 Apr 2023 02:57 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
पीटीआई, भुवनेश्वर
पीटीआई, भुवनेश्वर
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Tue, 11 Apr 2023 02:57 AM IST
सार
विशेष सतर्कता न्यायाधीश एके साहू ने 55 वर्षीय दोषी धरणीधर स्वैन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
विशेष सतर्कता अदालत ने सोमवार को बेरहामपुर नगर निगम (तत्कालीन नगर पालिका) के पूर्व टैक्स कलेक्टर को दो साल कैद की सजा सुनाई है। पूर्व टैक्स कलेक्टर ने सात साल पहले एक व्यक्ति से एक हजार रुपये की रिश्वत ली थी।
विशेष सतर्कता न्यायाधीश एके साहू ने 55 वर्षीय दोषी धरणीधर स्वैन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष अभियोजक सुरेंद्र नाथ पांडा ने कहा कि जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
उन्होंने कहा कि स्वैन ने शंकर पाणिग्रही से एक हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। 18 सितंबर 2016 को शिकायतकर्ता के घर के स्वामित्व को बदलने के लिए रिश्वत ली थी। उसी दौरान वहां मौजूद विजिलेंस टीम ने धरणीधर स्वैन को पकड़ लिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। उसी साल 27 अक्टूबर को उन्हें जमानत मिल गई।
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विशेष सतर्कता न्यायाधीश एके साहू ने 55 वर्षीय दोषी धरणीधर स्वैन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष अभियोजक सुरेंद्र नाथ पांडा ने कहा कि जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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उन्होंने कहा कि स्वैन ने शंकर पाणिग्रही से एक हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। 18 सितंबर 2016 को शिकायतकर्ता के घर के स्वामित्व को बदलने के लिए रिश्वत ली थी। उसी दौरान वहां मौजूद विजिलेंस टीम ने धरणीधर स्वैन को पकड़ लिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। उसी साल 27 अक्टूबर को उन्हें जमानत मिल गई।
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