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Medical Device: अब चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए भारतीय लाइसेंस जरूरी, केंद्र सरकार के सख्त निर्देश
Tue, 25 Nov 2025 04:41 AM IST
लव गौर
परीक्षित निर्भय, अमर उजाला
परीक्षित निर्भय, अमर उजाला
Published by: लव गौर
Updated Tue, 25 Nov 2025 04:41 AM IST
सार
Medical Equipment: स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अब चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए भारतीय लाइसेंस जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि सिर्फ यूएस एफडीए या फिर चीन के नियामक संगठन जैसे विदेशी प्रमाणन का हवाला देकर उपकरण नहीं बेचे जा सकते।
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स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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विस्तार
देश में अब कोई भी चिकित्सा उपकरण भारतीय लाइसेंस के बिना बेचा या खरीदा नहीं जा सकेगा। केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अस्पताल और सरकारी खरीद एजेंसियां किसी भी मेडिकल डिवाइस की खरीद में सीडीएससीओ (केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन) या राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी का लाइसेंस जरूर देखें। इससे पहले कई संस्थाएं विदेशी सर्टिफिकेशन जैसे यूएस एफडीए को अनिवार्य मान रही हैं, जिसे अब सरकार ने गलत बताया है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय लाइसेंस के बिना कोई भी उपकरण देश में बेचा ही नहीं जा सकता। इसलिए अब टेंडर से लेकर खरीद तक सब में यह नियम लागू होगा। औषधि निरीक्षकों को जारी आदेश में भारत के ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने कहा है कि निर्माण, बिक्री, वितरण या आयात हर स्थिति में वैध भारतीय लाइसेंस जरूरी है। भारतीय बाजार में केवल वही उपकरण टिक पाएंगे जो स्थानीय नियमों पर खरे उतरेंगे।
टेंडर नियम में करना होगा सुधार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि सिर्फ यूएस एफडीए या फिर चीन के नियामक संगठन जैसे विदेशी प्रमाणन का हवाला देकर उपकरण नहीं बेचे जा सकते। मंत्रालय ने चेताया कि भारतीय लाइसेंस के बिना कोई भी चिकित्सा उपकरण देश में बेचा ही नहीं जा सकता। इसलिए विदेशी प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाना अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
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ये भी पढ़ें: Health Care: पूर्वोत्तर में सफल हुआ ड्रोन डॉक्टर, देश भर में होगा विस्तार; स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगाई मुहर
आदेश में साफ तौर पर कहा है कि सभी अस्पतालों और खरीद एजेंसियों को चिकित्सा उपकरणों के लिए टेंडर नियम में सुधार करना होगा। टेंडर में सीडीएससीओ या राज्य लाइसेंस अनिवार्य करना होगा।
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केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय लाइसेंस के बिना कोई भी उपकरण देश में बेचा ही नहीं जा सकता। इसलिए अब टेंडर से लेकर खरीद तक सब में यह नियम लागू होगा। औषधि निरीक्षकों को जारी आदेश में भारत के ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने कहा है कि निर्माण, बिक्री, वितरण या आयात हर स्थिति में वैध भारतीय लाइसेंस जरूरी है। भारतीय बाजार में केवल वही उपकरण टिक पाएंगे जो स्थानीय नियमों पर खरे उतरेंगे।
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टेंडर नियम में करना होगा सुधार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि सिर्फ यूएस एफडीए या फिर चीन के नियामक संगठन जैसे विदेशी प्रमाणन का हवाला देकर उपकरण नहीं बेचे जा सकते। मंत्रालय ने चेताया कि भारतीय लाइसेंस के बिना कोई भी चिकित्सा उपकरण देश में बेचा ही नहीं जा सकता। इसलिए विदेशी प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाना अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
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आदेश में साफ तौर पर कहा है कि सभी अस्पतालों और खरीद एजेंसियों को चिकित्सा उपकरणों के लिए टेंडर नियम में सुधार करना होगा। टेंडर में सीडीएससीओ या राज्य लाइसेंस अनिवार्य करना होगा।