फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   notice given to vijay mallya

संपत्ति का पूरा ब्योरा न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को दिया नोटिस

Mon, 25 Jul 2016 10:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 25 Jul 2016 10:53 PM IST
विज्ञापन
notice given to vijay mallya

अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति विजय माल्या को नोटिस जारी किया है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि माल्या ने ब्रिटिश कंपनी से मिले 45 मिलियन डॉलर सहित अपनी कई संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है।

विज्ञापन


अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को न्यायमूर्ति कूरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन की पीठ के समक्ष कहा कि माल्या ने अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि माल्या ने शीर्ष अदालत के उस आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया है, जिसमें उन्हें संपत्तियों का पूरा ब्योरा देने के लिए कहा गया था।
विज्ञापन


अटॉर्नी जनरल का पक्ष सुनने के बाद पीठ ने माल्या को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंकों के एक समूह की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें माल्या के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की गुहार लगाई गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

notice given to vijay mallya

गौरतलब है कि 14 जुलाई को अटॉर्नी जनरल ने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में माल्या ने अपनी संपत्तियों का गलत ब्योरा दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि माल्या ने कई जानकारी छुपा ली है। इनमें 2500 करोड़ का नकद लेन-देन भी है, जिसके बारे में माल्या ने नहीं बताया।

इससे पहले बैंकों के समूह ने यह भी कहा था कि माल्या जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपनी संपत्तियों का सही तरीके से खुलासा नहीं कर रहे हैं। माल्या पर करीब 9400 करोड़ रुपये की देनदारी है।

उधर विजय माल्या का कहना है कि बैंकों को उनके व उनके परिवार की विदेशी संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अप्रवासी भारतीय हैं। साथ ही उनके तीन बच्चे और पत्नी अमेरिकी नागरिक हैं अत: उनकी संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए भी वह बाध्य नहीं हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed