विजय माल्या के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट
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उद्योगपति विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 2012 में हुए चेक बाउंस मामले में दिल्ली विशेष अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। विशेष अदालत ने वारंट जारी के करने के साथ ही यह भी निर्देश दिए कि माल्या की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित आनंद ने आदेश जारी करते हुए माल्या को 4 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। कोर्ट ने ने अपने आदेश में विदेश मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि गैर जमानती वारंट लंदन में रह रहे माल्या तक पहुंच जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि लगातार कई आदेशों के बाद भी माल्या अबतक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए और उनकी पेशी सुनिश्चित करे।
कोर्ट ने पेशी के दिए थे आदेश
कोर्ट नें माल्या को 2012 में डायल नाम की कंपनी को दिए गए एक करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में पेशी के आदेश दिए थे। डायल को यह चेक किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से जारी किए गए थे जिसके मालिक विजय माल्या थे।
चेक बाउंस होने के बाद डायल ने जून 2012 में माल्या के खिलाफ चार मामले दर्ज कराए थे। डायल नाम की यह कंपनी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआई) पर सर्विस मुहैया कराने का काम करती है। किंगफिशर एयललाइंस के बंद होने के पहले वह उसे भी अपनी सर्विस मुहैया कराती थी।