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Hindi News ›   India News ›   No restriction in CBI states if the apex court asks for investigation

फैसला: शीर्ष कोर्ट जांच के लिए कहे तो सीबीआई राज्यों में कोई बंदिश नहीं

Fri, 01 Oct 2021 10:35 PM IST
Amit Mandal एजेंसी, नई दिल्ली। 
एजेंसी, नई दिल्ली।  Published by: Amit Mandal Updated Fri, 01 Oct 2021 10:35 PM IST
सार

शीर्ष कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें सीबीआई के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।
 

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No restriction in CBI states if the apex court asks for investigation
supreme court, सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ani

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यदि उसने सीबीआई को किसी मामले की जांच के लिए निर्देशित किया है तो जांच एजेंसी पर राज्यों के सीमा क्षेत्र की कोई बंदिश नहीं लागू होगी और केस की जांच के लिए जरूरत पड़ने पर सीबीआई का क्षेत्राधिकार पूरा भारत होगा।  

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जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, हम इस बारे में स्पष्ट हैं, एक बार इस अदालत ने सीबीआई को अपराध की जांच के लिए नियुक्त कर दिया उसका क्षेत्राधिकार इस कोर्ट के आदेश के प्रभाव पर निर्भर होगा। पीठ ने आगे कहा, यदि नियुक्ति इस कोर्ट द्वारा की गई हो तो सीबीआई के अधिकार क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होगी।
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शीर्ष कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें सीबीआई के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।
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हाईकोर्ट ने पटियाला के सीबीआई के स्पेशल जज द्वारा 2016 में पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया था। सीबीआई के स्पेशल जज के सामने याचिकाकर्ताओं ने ये तर्क रखा था कि सीबीआई ने उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है वो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इस मामले में सीबीआई ने पंजाब में एक व्यक्ति के कथित अपहरण और हत्या के मामले की प्राथमिकी जम्मू में दर्ज की थी। 

सीबीआई ने स्पेशल जज की कोर्ट में ये पक्ष रखा था कि उसने प्राथमिक जांच नवंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के कारण की है और कई जांचों के बोझ के कारण प्राथमिकी जम्मू में दर्ज की गई। स्पेशल जज ने सीबीआई के तर्क को मान लिया।


सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में शुक्रवार को ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि उसके द्वारा दिए गए आदेश पर होने वाली जांच का दायर किसी राज्य की सीमा की बंदिश में नहीं आएगा। जरूरत पड़ने पर किसी भी राज्य में जांच हो सकती है।

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