फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   No one knows , Who is " the goddess of justice ,

किसी को नहीं मालूम ‘न्याय की देवी’ कौन

Sun, 24 Jul 2016 12:44 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, रामपुर
ब्यूरो/ अमर उजाला, रामपुर Updated Sun, 24 Jul 2016 12:44 AM IST
विज्ञापन
No one knows , Who is " the goddess of justice ,
god ofjustice - फोटो : dhjdfj

इंसाफ की देवी की पहचान जानने की कोशिश में एक अर्जी राष्ट्रपति के दफ्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गई मगर माकूल जवाब नहीं मिला। मुख्य सूचना आयुक्त ने अब आरटीआई दाखिल करने वाले रामपुर के दानिश खान को बताया है कि इस बाबत कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। 

विज्ञापन


आरटीआई कार्यकर्ता दानिश ने सात मार्च 2014 को सूचनाधिकार के तहत राष्ट्रपति के सूचना अधिकारी से न्याय की प्रतीक देवी के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि न्याय की प्रतीक देवी कौन हैं? राष्ट्रपति भवन से जवाब आया कि आपके सवाल का पत्र विधि न्याय मंत्रालय को भेजा गया है, यह जानकारी वहीं से प्राप्त होगी।
विज्ञापन


18 मार्च को विधि न्याय मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी ने सवाल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उक्त जानकारी होने से इंकार कर दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सूचना न मिलने पर दानिश ने सात मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा और ‘न्याय की प्रतीक देवी’ के बारे में जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जानकारी प्राप्त करने के लिए दानिश ने अपील भी दायर की।

जवाब में कहा गया कि इंसाफ का तराजू लिए, आंखों पर काली पट्टी बांधे देवी के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरटीआई के जवाब में यह कहा गया कि संविधान में भी न्याय के इस प्रतीक चिह्न के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है।


20 जुलाई 2016 को मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए दानिश खान से बात की और ऐसी किसी तरह की लिखित जानकारी न होने के बारे में बताया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed