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ढहाया जाएगा नीरव मोदी का अवैध बंगला, महाराष्ट्र सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को दी जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Fri, 07 Dec 2018 12:33 AM IST
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Nirav Modi
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महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट को बताया कि उसने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के अवैध बंगले को ढहाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। यह बंगला रायगढ़ जिले में अलीबाग में समुद्र तट पर स्थित है। सरकारी वकील पीबी काकडे ने चीफ जस्टिस नरेश पाटिल और जस्टिस एमएस कार्णिक की पीठ को बताया कि उसने अन्य 58 निजी संपत्तियों को ढहाए जाने का नोटिस दिया है जिन्होंने इलाके में राज्य सरकार और तटीय जोन के नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किया।
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हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से अलीबाग में तटीय इलाके में अवैध तरीके और तटीय मानदंडों के उल्लंघन से बनी संपत्तियों पर कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। अलीबाग का तटीय इलाका वीकेंड में पर्यटकों के लिए काफी प्रसिद्ध है। सरकार ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बताया कि नीरव मोदी के अवैध बंगले को ढहाने का आदेश जारी किया जा चुका है।
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नीरव पीएनबी के 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी है। दिन में काकडे ने कोर्ट को बताया था कि नीरव मोदी का अवैध बंगला 5 दिसंबर को ढहाया जा चुका है। हालांकि गुरुवार रात में उन्होंने कहा कि बंगला अभी ढहाया नहीं गया है। इस बंगले को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है और हमने इसे ढहाने का नोटिस जारी किया है। जल्द ही इसे ढहा दिया जाएगा।
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीरव के बंगले को ढहाने के लिए रायगढ़ के सब डिवीजनल अधिकारी को आदेश की जानकारी दे दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र धावले की याचिका पर सुनवाई कर रही है।