फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   NGT 's Oil Ministry seeks report in four weeks

ईंधन में मिलावट की शिकायत पर एनजीटी ने पेट्रोलियम मंत्रालय से चार हफ्तों में मांगी रिपोर्ट

Fri, 29 Jul 2016 05:14 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 29 Jul 2016 05:14 AM IST
विज्ञापन
NGT 's Oil Ministry seeks report in four weeks
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

दिल्ली-एनसीआर के पेट्रोल पंपों में  को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) सख्त है। एनजीटी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह इसकी जांच कर चार हफ्तों में रिपोर्ट दे। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने याची चेरुब सिंगला मामले में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।

विज्ञापन


मंत्रालय ने इसके लिए दो अतिरिक्त महीनों की मांग की थी। पीठ ने मंत्रालय को रिपोर्ट दाखिल करने में देरी के लिए फटकार भी लगाई। साथ ही दो महीनों का समय देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि आखिर आप रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल कर रहे? पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि प्राधिकरण चार हफ्तों के भीतर ट्रिब्यूनल में रिपोर्ट दाखिल करें।
विज्ञापन


ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की समिति बनाकर दिल्ली-एनसीआर में औचक तरीके से 10 पेट्रोल पंपों की जांच करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि ईंधन के सैंपल की जांच व विश्लेषण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 2 अक्तूबर को होगी। इस दौरान समिति के सदस्य भी ट्रिब्यूनल के समक्ष मौजूद होंगे। याची ने कहा है कि ईंधन में मिलावट से वाहनों से निकलने वाला धुआं अत्यधिक खतरनाक हो जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed