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रेल इंजनों से होने वाले प्रदूषण पर सीपीसीबी से एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट, एक महीने का दिया समय

Thu, 23 Jan 2020 12:57 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 23 Jan 2020 12:57 AM IST
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NGT asked CPCB for report on Pollution generated by Railway Engines
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पेक्सेल्स

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से रेलवे के लिए इंजनों के मानकों की गणना के दिशानिर्देश संबंधित उसके आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीपीसीबी को एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।

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पीठ ने कहा कि रेलवे द्वारा इंजनों के संचालन से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया था कि इंजन के मानकों को दर्शाने वाले दिशानिर्देश सीपीसीबी की वेबसाइट पर होने चाहिए और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सीपीसीबी समेत सभी पक्षकारों द्वारा रेल इंजनों के लिए मानक तय करने के लिए अध्ययन कर अंतिम मानकों को मंजूरी देने तथा इसे अधिसूचित करने के काम तेजी से करने का प्रयास करना चाहिए। पीठ ने कहा कि सीपीसीबी को उपरोक्त निर्देश के अनुपालन की रिपोर्ट एक महीने के अंदर ई-मेल से दायर करने दीजिए। 
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एनजीटी ने 2017 में निर्देश दिया था कि रेल इंजनों के मानकों से संबंधित दिशानिर्देश सीपीसीबी की वेबसाइट पर डाले जाएं और सभी पक्षकारों द्वारा रेल इंजनों के अंतिम मानकों को मंजूरी देने के लिए शीघ्रता से प्रयास किए जाने चाहिए। एनजीटी ने यह निर्देश द्वारका निवासी एसके गोयल की उस याचिका पर दिया था जिसमें उन्होंने डीजल इंजनों से होने वाले हानिकारक उत्सर्जन का जिक्र किया था।

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