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मद्रास हाईकोर्ट ने नीट नतीजों पर लगाई अंतरिम रोक

Thu, 25 May 2017 04:49 AM IST
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट Updated Thu, 25 May 2017 04:49 AM IST
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NEET 2017: Madras High Court Grants Interim Stay On Results Declaration

मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस संबंध में सीबीएसई को रिजल्ट घोषित नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इस परीक्षा के तहत शैक्षणिक वर्ष 2017 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में छात्रों का दाखिला होना है।

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दरअसल, कुछ छात्रों ने याचिका दायर की थी कि सात मई को हुई नीट परीक्षा में अंग्रेजी और तमिल समेत विभिन्न भाषाओं में प्रश्न पत्र एक नहीं थे। उनकी कठिनाई का स्तर भी समान नहीं था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने सीबीएसई से जवाब मांगा था।
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छात्रों ने मांग की है कि परीक्षा को रद्द कर एक समान स्तर का प्रश्न पत्र बनाया जाए। याचिका में मांग की गई है कि नीट में एक भारत, एक प्रश्न पत्र के तहत परीक्षा ली जाए। जस्टिस आर महादेवन की बैंच ने सीबीएसई निदेशक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकारियों से मामले पर सात जून तक जवाब मांगा है।

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