{"_id":"6385f4f030a5f41d11394f31","slug":"mumbai-dog-walker-beaten-up-pet-dog-kicked-for-refusing-to-alight-elevator-in-housing-complex-sakinaka","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mumbai: हाउसिंग कॉम्पलेक्स की लिफ्ट से कुत्ते के साथ बाहर निकलने से किया मना, तो युवक के साथ मारपीट की","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Mumbai: हाउसिंग कॉम्पलेक्स की लिफ्ट से कुत्ते के साथ बाहर निकलने से किया मना, तो युवक के साथ मारपीट की
Tue, 29 Nov 2022 05:33 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 29 Nov 2022 05:33 PM IST
सार
सुनील राठौड़ एक कुत्ते को घुमाने ले जाने के लिए भूतल पर आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट नौवीं मंजिल पर पहुंची तो एक महिला ने युवक को कुत्ते के साथ बाहर निकलने को कहा। लेकिन युवक ने मना कर दिया।
विज्ञापन
मारपीट
- फोटो : सोशल मीडिया (सांकेतिक तस्वीर)
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पश्चिमी उपनगर साकीनाका में हाउसिंग कॉम्पलेक्स में लिफ्ट से इनकार करने पर एक युवक के साथ मारपीट की गई है। घटना तब हुई जब युवक कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था।
विज्ञापन
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि साकीनाका में एक हाउसिंग कॉम्पलेक्स में लिफ्ट से मना करने पर 24 वर्षीय युवक की पिटाई की गई। वह कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था। हमलावर ने पालतू कुत्ते पर भी लात मारी गई। एक अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार की रात नाहर अमृत शक्ति इलाके की अरुम हाउसिंग सोसाइटी में हुई।
विज्ञापन
उन्होंने बताया, पीड़ित सुनील राठौड़ एक कुत्ते को घुमाने ले जाने के लिए भूतल पर आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट नौवीं मंजिल पर पहुंची तो एक महिला ने युवक को कुत्ते के साथ बाहर निकलने को कहा, क्योंकि उसे परेशानी हो रही थी। लेकिन युवक ने मना किया।
विज्ञापन
इसके बाद महिला का पति और एक सुरक्षा गार्ड कथित तौर पर उसका पीछा करते हुए पार्किंग तक पहुंच गए और उसे अपशब्द कहने लगे। दो थप्पड़ मारने के आरोपी ने राठौड़ के हाथ से डंडा छीना और उससे मारपीट शुरू कर दी। अधिकारी ने बताया कि उसने कुत्ते को भी दो बार लात मारी।
अधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 504 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया।