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संपत्ति मामला: अदालत ने कहा- राणा कपूर ने संपत्ति पाने के लिए किया पद का दुरुपयोग
Thu, 23 Dec 2021 05:56 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 23 Dec 2021 05:56 AM IST
सार
आरोपपत्र देखने के बाद जज ने कहा, प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि यस बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर ने कम कीमत पर एक मूल्यवान संपत्ति हासिल करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।
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राणा कपूर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मुंबई की विशेष अदालत ने कहा, यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने कम कीमत पर दिल्ली में मूल्यवान संपत्ति हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर संपत्ति की बिक्री से जुड़े एक मामले में कपूर के सह आरोपी कारोबारी गौतम थापर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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विशेष सीबीआई जज एमआर पुरवार दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित एक संपत्ति को राणा कपूर की पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी को बेचने के आरोपों से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में सीबीआई ने मुंबई में एक अलग एफआईआर दर्ज की है।
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सीबीआई के आरोपपत्र में थापर का भी नाम है। आरोपपत्र देखने के बाद जज ने कहा, प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि यस बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर ने कम कीमत पर एक मूल्यवान संपत्ति हासिल करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। संपत्ति का वास्तविक मूल्य हालांकि अधिक था।
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