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मोरबी पुल हादसा: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जांच में प्रगति की रिपोर्ट, ओरेवा कंपनी को नोटिस जारी

Thu, 22 Dec 2022 12:34 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोरबी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोरबी Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 22 Dec 2022 12:34 PM IST
सार

इसी साल अक्तूबर में हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की।

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Morbi bridge collapse Gujarat High Court issues notice to Oreva Group asks for progress report on Investigatio
गुजरात हाईकोर्ट की फटकार का असर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे पर राज्य सरकार से जांच में प्रगति की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक घटना की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्या किया है, उस पर उसे पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही हाईकोर्ट के पिछले आदेश पर क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में भी बताया जाए। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने पुल का रेनोवेशन करने वाले ओरेवा ग्रुप को भी नोटिस जारी किया है। 
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इसी साल अक्तूबर में हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही में कंपनी को प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने अजंता कंपनी को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कंपनी को हादसे से हुई क्षति के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। 
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