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अदालत ने डीके शिवकुमार को और पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा
Fri, 13 Sep 2019 06:18 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Fri, 13 Sep 2019 06:18 PM IST
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डीके शिवकुमार (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
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दिल्ली की एक अदालत ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध को मानते हुए उन्हें उनकी हिरासत अवधि 17 सितंबर तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने इस मामले में आदेश सुनाया।
ईडी ने एक धनशोधन मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी नौ दिनों की हिरासत अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की नौ दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी देकर अनुरोध किया कि शिवकुमार की हिरासत अवधि और पांच दिनों के लिए बढ़ा दी जाए।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं और 317 बैंक खातों के जरिये धन शोधन किया गया। ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपये से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है ।
साथ ही अदालत ने शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन तक और बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे आरोपी शिवकुमार को रूबरू कराने की जरूरत है।
ईडी के अनुसार, शिवकुमार ऐसी सूचना नहीं दे रहे हैं जिसकी जानकारी सिर्फ उनके पास ही है।
ईडी ने कहा कि पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेता सवालों को टालते रहे और उन्होंने अप्रासंगिक जवाब दिए।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि शिवकुमार अगले पांच दिन में क्या सवालों के जवाब नहीं देंगे, आपको उन्हें हिरासत में लेने की क्या जरूरत है ?
ईडी ने कहा कि कुछ अन्य आरोपियों के बयान हैं और शिवकुमार का उनसे सामना कराने की जरूरत है।
गौरतलब है कि शिवकुमार को धनशोधन के एक मामले में तीन सितंबर की रात गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने चार सितंबर को उन्हें पूछताछ के लिए नौ दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
ईडी ने शिवकुमार, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
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ईडी ने एक धनशोधन मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी नौ दिनों की हिरासत अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की नौ दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी देकर अनुरोध किया कि शिवकुमार की हिरासत अवधि और पांच दिनों के लिए बढ़ा दी जाए।
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Enforcement Directorate (ED) has sought 5 days further remand of DK Shivakumar. ED says "his statement was recorded to unearth the modus operandi. He was evasive & took several breaks between the questioning" https://t.co/DYn5PrP5vu
— ANI (@ANI) September 13, 2019
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं और 317 बैंक खातों के जरिये धन शोधन किया गया। ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपये से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है ।
साथ ही अदालत ने शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन तक और बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे आरोपी शिवकुमार को रूबरू कराने की जरूरत है।
ईडी के अनुसार, शिवकुमार ऐसी सूचना नहीं दे रहे हैं जिसकी जानकारी सिर्फ उनके पास ही है।
ईडी ने कहा कि पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेता सवालों को टालते रहे और उन्होंने अप्रासंगिक जवाब दिए।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि शिवकुमार अगले पांच दिन में क्या सवालों के जवाब नहीं देंगे, आपको उन्हें हिरासत में लेने की क्या जरूरत है ?
ईडी ने कहा कि कुछ अन्य आरोपियों के बयान हैं और शिवकुमार का उनसे सामना कराने की जरूरत है।
गौरतलब है कि शिवकुमार को धनशोधन के एक मामले में तीन सितंबर की रात गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने चार सितंबर को उन्हें पूछताछ के लिए नौ दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
ईडी ने शिवकुमार, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।