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Modi surname remark Surat court verdict in defamation case against Rahul Gandhi likely on Mar 23
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मोदी उपनाम टिप्पणी: आज सूरत की अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी, मानहानि मामले में फैसला आने की उम्मीद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत
Published by: गुलाम अहमद
Updated Thu, 23 Mar 2023 07:05 AM IST
भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में आज सूरत की अदालत के समक्ष पेश होंगे। पार्टी नेताओं ने बुधवार को कहा, अदालत के इस मामले में फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। यह मामला ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है।
गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगमन को देखते हुए सूरत में मौजूद हैं।
इससे पहले, मंगलवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया था कि फैसला सुनाए जाते वक्त कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?
भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था।
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