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गांव हो या शहर: नहीं खुलेंगे हेयर सैलून, तंबाकू और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी

Sat, 25 Apr 2020 02:33 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Sat, 25 Apr 2020 02:33 PM IST
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ministry of home affairs guidelines ban sale of liquor, tobacco, pan masala during lockdown period
शराब की दुकानों पर जारी रहेगा प्रतिबंध (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

केंद्र सरकार ने शनिवार को साफ कर दिया है कि गांव हो या शहर कहीं भी हेयर सैलून, नाई की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि सरकार के नए दिशा-निर्देश के अनुसार अगले आदेश तक शराब की दुकानों, गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 

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नहीं खुलेंगी हेयर सैलून और नाई की दुकानें
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा, 'हेयर सैलून और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो वस्तुओं की बिक्री करते हैं। नाई की दुकानों और हेयर सैलून को खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं है।'
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शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया हुआ है। देशभर में जारी लॉकडाउन को आज एक महीना हो गया है। इसके साथ ही देश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार शराब, तंबाकू और गुटखे की बिक्री पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा।

बार, क्लब रहेंगे बंद
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी किए आदेश में बार और क्लब को बंद रखने के आदेश दिए थे। इन्हें खोलने का फैसला लॉकडाउन खत्म होने के बाद लिया जाएगा। बता दें कि पंजाब सरकार ने मंत्रालय से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति मांगी थी लेकिन सरकार ने उसकी यह मांग खारिज कर दी थी। लॉकडाउन के पहले चरण में असम सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी लेकिन सरकार के आदेश के बाद 15 अप्रैल से इन्हें बंद कर दिया गया।

मंत्रालय ने दुकानों को दी छूट
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा था कि 25 अप्रैल से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और पड़ोस की दुकानों के साथ ही अलग-अलग दुकानों को खोलने की इजाजत है।

हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट पर जारी रहेगा प्रतिबंध
सरकार ने ग्रामीण इलाकों में जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में ये आदेश लागू नहीं होंगे। यहां सभी तरह की दुकानों पर लागू प्रतिबंध जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने केवल जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। जिसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं।

जानिए कौन सी दुकान खुली रहेगी और कौन सी बंद 

  • लॉकडाउन के दौरान रिहायशी परिसरों, पास-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति, बड़े बाजार बंद रहेंगे।
  • शहरी इलाकों की रिहायशी कॉलोनियों के परिसरों और गली-मोहल्ले की दुकानों को खोलने की अनुमति।
  • बड़े बाजारों में स्थित दुकानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं।
  • ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति
  • मॉल अभी बंद रहेंगे।
  • हॉटस्पॉट और नियंत्रण वाले क्षेत्रों की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।
  • ई-कॉमर्स कंपनियां भी सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी।
  • गांव हो या शहर शराब और अन्य उत्पादों की बि्क्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों की दुकानों को भी खोला जा सकता है। 
  • ऐसी दुकानों को सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा। 
  • सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम लिया जा सकेगा। 
  • इन दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • इन इलाकों में एकल और बहु ब्रांड दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
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