{"_id":"5c47a4ecbdec223604734570","slug":"mee-too-decision-on-issuing-summons-to-woman-journalist-safe","type":"story","status":"publish","title_hn":"मीटू: महिला पत्रकार को समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मीटू: महिला पत्रकार को समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित
Wed, 23 Jan 2019 04:49 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Wed, 23 Jan 2019 04:49 AM IST
विज्ञापन
MJ Akbar and Priya Ramani
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व पत्रकार एमजे अकबर और उनके वकील की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को महिला पत्रकार को समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया। महिला के यौन शोषण के आरोपों को झूठा बताते हुए अकबर ने उसके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।
विज्ञापन
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने एमजे अकबर व पांच गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद फैसला 29 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि अकबर ने 20 साल पहले उसका यौन शोषण किया था।
विज्ञापन
इसके बाद अकबर ने 17 अक्तूबर, 2018 को विदेश राज्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अदालत इस मामले में अकबर, जोयिता बासु का बयान दर्ज कर चुकी है। अकबर ने छह गवाहों के नाम दिए थे, जिनमें से तीन के बयान दर्ज हो चुके हैं।
विज्ञापन