फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Media trial needs to be curbed: Supreme court

मीडिया ट्रायल पर अंकुश लगाना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

Tue, 07 Feb 2017 11:47 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 07 Feb 2017 11:47 PM IST
विज्ञापन
Media trial needs to be curbed: Supreme court

‘मीडिया ट्रायल’ के कारण किसी व्यक्ति को होने वाले नुकसान को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आपराधिक मामलों में मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर दिशानिर्देश जारी करने पर भी शीर्ष अदालत ने विचार करने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस संवाददाता सम्मेलन कर आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश करती है। इस आधार पर मीडिया में आरोपियों के बारे में खबरें चलती हैं, लेकिन यदि बाद में आरोपी बेकसूर साबित हो जाता है तब तक उस व्यक्ति की साख पर बट्टा लग चुका होता है। पीठ ने कहा कि यह गंभीर मसला है। यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसकी छवि से जुड़ा मामला है, लिहाजा इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि यह याचिका वर्ष 1999 से लंबित है, इस मसले को और नहीं टालना चाहते। लिहाजा 22 मार्च को इस पर अंतिम सुनवाई करने का निर्णय लिया है। पीठ ने अमाइकस क्यूरी गोपाल शंकर नारायण द्वारा दी गई प्रश्नावली पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को दो हफ्ते के भीतर पक्ष रखने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि अगर कोई राज्य तय समय के भीतर पक्ष नहीं रखता तो यह माना जाएगा कि इस मसले पर उसे कुछ नहीं कहना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


केंद्र व राज्य सरकारों को कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। जिनमें मुकदमा दर्ज करने से पहले और बाद में पुलिस को मीडिया को कितनी जानकारी साझा करनी चाहिए। आरोपियों की तस्वीर प्रकाशित करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? पीड़ित पक्ष की पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं। सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की आशंका होने पर मीडिया को किसी हद तक जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। आदि पर केंद्र व राज्य सरकारों को अपना पक्ष रखना है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed