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कुलभूषण मामले में पाक के बयान को विदेश मंत्रालय ने बताया झूठ का पुलिंदा, लगाई लताड़

Wed, 08 Jul 2020 09:10 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 08 Jul 2020 09:10 PM IST
सार

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों पर कहा कि पाकिस्तान का दावा कि कुलभूषण जाधव ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार किया, ढोंग को जारी रखना है। जाधव को फर्जी मुकदमे के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई, उन्हें अपने मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार करने के लिये मजबूर किया गया।

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MEA slashed Pakistan over its statement on Kulbhushan Jadhav case
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 17 जून 2020 को जाधव को उनकी सजा और सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन जाधव ने इससे इंकार कर दिया। पाक मीडिया में छपी खबरों के अनुसार पाक का कहना है कि जाधव ने इसके बजाय अपनी लंबित दया याचिका का पालन करना पसंद किया। 

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इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का पूरी तरह से और प्रभावी क्रियान्वयन हो इसके लिए हम राजनयिक माध्यमों से आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले में पाकिस्तान की ओर से आज दिया गया बयान आईसीजे के फैसले को लागू करने में उसके झूठ को छिपाने का मुखौटा प्रतीत होता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जाधव के मामले में पाकिस्तान का यह दावा उसके पिछले चार साल से चल रहे झूठ का ही एक हिस्सा है।  
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मंत्रालय ने कहा कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में अवैध ट्रायल के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई। वह पाकिस्तान की सेना के कब्जे में हैं। उनके मामले में समीक्षा दर्ज करने से इनकार करने के लिए उन्हें स्पष्ट रूप से मजबूर किया गया है। भारत ने अध्यादेश के तहत अपने उपायों पर चर्चा करने के लिए जाधव तक अप्रभावित पहुंच की मांग की है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से कुलभूषण जाधव को आईसीजे के फैसले के कार्यान्वयन के लिए अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए मजबूर किया है।
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विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने 20 मई 2020 को उच्च न्यायालय द्वारा अपने सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा की समीक्षा करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। उन्होंने यह बनाए रखा है कि उनके कानूनों ने प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार की अनुमति दी है। अब, लगभग एक साल बाद, उन्होंने एक यू-टर्न लिया है और किसी प्रकार की समीक्षा के लिए अनायास प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। हमने पहले ही अध्यादेश की सामग्री पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है कि यह आईसीजे के फैसले का उल्लंघन कैसे करता है।


मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चर्चा के लिए जाधव तक निर्बाध पहुंच की मांग की। हमारे बार-बार अनुरोध के बावजूद, पाकिस्तान भारत को कुलभूषण जाधव तक स्वतंत्र और अबाधित पहुंच से वंचित रखे हुए है। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले के पालन का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव मामले में प्राथमिकी, सबूत, अदालत के आदेश सहित कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज सौंपने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्याय कानून के फैसले के क्रियान्वयन के अपने अधिकार को त्यागने का दबाव बनाया। भारत जाधव को बचाने और सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव कोशिश करेगा।

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