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एयरसेल-मैक्सिस डीलः मारन बंधुओं समेत सभी आरोपी बरी
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 02 Feb 2017 06:16 PM IST
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मारन बंधु
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एयरसेल मेक्सिस से संबंधित दो मामले में नई दिल्ली स्थित एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व केंद्रीय दूरसंचार दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
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इस मामले पर फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने कहा "मैं दो मामलों में सभी आरोपियों को बरी करता हूं।"
सीबीआई ने कोर्ट में दायर चार्जशीट में आरोप लगाया था कि पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन साल 2006 में चेन्नई में रहने वाले दूरसंचार प्रमोटर सी शिवशंकरण को एयरसेल में अपनी हिस्सेदारी मलेशियाई कंपनी मैक्सिस ग्रुप को बेचने पर मजबूर किया था।
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मैक्सिस ग्रुप को एयरसेल में अपनी हिस्सेदारी बेचने किया था मजबूर
एयरसेल मैक्सिस
सीबीआई ने इस मामले में कलानिधि मारन की पत्नी कावेरी मारन और 3 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में 1 अप्रैल 2015 को दयानिधि मारन, कलानिधि मारन और कावेरी मारन की करीब 742 करोड़ की संपत्ति को जब्त की थी।
सीबीआई ने मारन बंधुओं के अलावा सीबीआई ने मलेशियाई व्यापारी टी आनंद कृष्णन, एक शीर्ष अधिकारी राल्फ मार्शल और चार कंपनियों को नामजद किया था। इन कंपनियों में सन डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मलेशिया के मैक्सिस कम्युनिकेशन समेत चार कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
सीबीआई ने मारन बंधुओं के अलावा सीबीआई ने मलेशियाई व्यापारी टी आनंद कृष्णन, एक शीर्ष अधिकारी राल्फ मार्शल और चार कंपनियों को नामजद किया था। इन कंपनियों में सन डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मलेशिया के मैक्सिस कम्युनिकेशन समेत चार कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।