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कोच्चि के तट पर बने 343 फ्लैटों को 138 दिनों में ढहाने का आदेश
Sat, 28 Sep 2019 06:26 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Sat, 28 Sep 2019 06:26 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के कोच्चि में तटीय क्षेत्र पर बने मरदू फ्लैटों को तय समयसीमा के तहत 138 दिनों के भीतर गिराने का आदेश दिया। इन चार अपार्टमेंट में कुल 343 फ्लैट हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने फ्लैट मालिकों को चार महीने में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी।
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जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि केरल सरकार इन बिल्डरों व प्रमोटरों से अंतिम मुआवजा राशि वसूलने पर विचार कर सकती है।
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केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार परिसर खाली करवा लेगी, लेकिन इमारतों को नहीं ढहाया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि हम गैरकानूनी काम को जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर राज्य सरकार ये काम नहीं कर सकती, तो हम किसी अन्य से इस काम को पूरा करा लेंगे, लेकिन सरकार को इसका खर्च वहन करना होगा।
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पीठ ने कहा कि हमारे आदेश का मकसद फ्लैट खाली कराने को लेकर नहीं है, बल्कि अनियमितताओं को रोकना है। इमारतों का निर्माण कोस्टल रेग्यूलेशन जोन और पर्यावरण प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया है। लिहाजा हम फ्लैट मालिकों को भविष्य में होने वाले आशंकित खतरे से बचाना चाहते हैं।