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आधार-पैन जोड़े बिना भी लोगों ने भरे आईटीआर, निकाला ये रास्ता
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
Updated Sun, 23 Jul 2017 10:26 AM IST
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फाइल फोटो
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केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी भले ही कर दिया हो, पर लोगों ने इससे बचने के ढेर सारे रास्ते भी निकाल लिए हैं। लोगों ने इसके लिए 30 जून से पहले ऑनलाइन टैक्स रिटर्न दाखिल किए, तो काफी सारे लोग ऑफलाइन आईटीआर भरे। ऑफलाइन आईटीआर भरने के लिए आधार कार्ड का उल्लेख जरूरी नहीं है, पर ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए आधार नंबर या आधार एप्लिकेशन नंबर देना जरूरी है। ऐसे में जिन लोगों ने आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है, वो ऑफलाइन आईटीआर भरने का रास्ता चुन रहे हैं। हालांकि ये छूट 5 लाख तक की रिटर्न फाइल करने वालों के पास ही है, क्योंकि 5 लाख से अधिक की आय वाले लोगों को आईटीआर ऑनलाइन ही भरना होगा।
पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो जाएगा मुश्किल
आधार को प्राइवेसी के हनन से जोड़कर देखने वाले डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर राकेश शर्मा ने कहा कि ई-फिलिंग सिस्टम में बिना आधार आईटीआर नहीं भरा जा सकता। ऐसे में ऑफलाइन आईटीआर फाइल करना बेहतर रास्ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कई मामलों में ऑफलाइन आईटीआर भी रिजेक्ट कर दी गई, पर अधिकारियों ने इसे तकनीकी खामी या फॉर्म में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया है।
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पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो जाएगा मुश्किल
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आधार को प्राइवेसी के हनन से जोड़कर देखने वाले डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर राकेश शर्मा ने कहा कि ई-फिलिंग सिस्टम में बिना आधार आईटीआर नहीं भरा जा सकता। ऐसे में ऑफलाइन आईटीआर फाइल करना बेहतर रास्ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कई मामलों में ऑफलाइन आईटीआर भी रिजेक्ट कर दी गई, पर अधिकारियों ने इसे तकनीकी खामी या फॉर्म में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया है।
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इस साल मिली है जुर्माने में छूट
आधार कार्ड
- फोटो : SELF
आईटी डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो छूट दी थी, वो उनके लिए था, जिनके पास आधार नहीं था। पर अब आधार देना जरूरी हो गया है। हालांकि ये आदेश असम, जम्मू और कश्मीर के साथ ही मेघालय में भी लागू नहीं हुआ है। इसके अलावा खास मामलों में, विदेशी नागरिक होने के मामले में, या एनआरआई के अलावा 80 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को आधार की जानकारी देने से छूट मिली हुई है।
एक चार्टर्ड एकाउंटेंट ने कहा कि मैंने अपने क्लाइंट्स से रिटर्न फाइल करने को कह रहा हूं। और अगर देरी भी हो रही है, तो चिंता की बात नहीं है। दरअसल, सरकार ने बिल में ये बात भी शामिल की है कि देर से आईटीआर फाइल करने वालों में 10 हजार का जुर्माना लगाया जाए, पर मौजूदा वित्तवर्ष में इससे छूट मिली हुई है।
बता दें कि भारत सरकार के आयकर नियम 139AA के मुताबिक अब आईटी-रिटर्न दाखिल करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। ये आदेश पहली जुलाई से लागू हो चुका है। इस पर कोर्ट ने पहले तो रोक लगाई, फिर सरकार को निर्देश दिए कि जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें भी आईटीआर फाइल करने दिया जाए। पर जिनके पास आधार-पैन दोनों हैं, उन्हें आईटीआर भरते समय आधार की जानकारी देनी ही होगी।
एक चार्टर्ड एकाउंटेंट ने कहा कि मैंने अपने क्लाइंट्स से रिटर्न फाइल करने को कह रहा हूं। और अगर देरी भी हो रही है, तो चिंता की बात नहीं है। दरअसल, सरकार ने बिल में ये बात भी शामिल की है कि देर से आईटीआर फाइल करने वालों में 10 हजार का जुर्माना लगाया जाए, पर मौजूदा वित्तवर्ष में इससे छूट मिली हुई है।
बता दें कि भारत सरकार के आयकर नियम 139AA के मुताबिक अब आईटी-रिटर्न दाखिल करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। ये आदेश पहली जुलाई से लागू हो चुका है। इस पर कोर्ट ने पहले तो रोक लगाई, फिर सरकार को निर्देश दिए कि जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें भी आईटीआर फाइल करने दिया जाए। पर जिनके पास आधार-पैन दोनों हैं, उन्हें आईटीआर भरते समय आधार की जानकारी देनी ही होगी।