आज से बदल गए आपके खर्च से जुड़े कई नियम, बिना चिप वाले डेबिट-क्रेडिट कार्ड नहीं चलेंगे
- पुरानी यानी नॉन-सीटीएस चेकबुक भी नहीं चलेंगी
- मैग्नेटिक चिप वाले एटीएस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड आज से नहीं चलेंगे।
- नेशनल पेंशन स्कीम से 60 फीसदी तक रकम निकालने पर कोई कर नहीं लगेगा।
- जो लोग 18 साल के हो गए हैं, वो 25 जनवरी तक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकते हैं।
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विस्तार
नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इस नए साल के पहले दिन यानी एक जनवरी से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर जनता की जेब और खर्च पर पड़ेगा। इनमें से कुछ आपकी जेब खाली करेंगे तो कई नियमों से राहत मिलेगी। लिहाजा जरूरी है कि इन बदलावों से जुड़ी किसी योजना को बनाने से पहले पूरी जानकारी ले ली जाए। इससे न सिर्फ आपको अपने लक्ष्य पाने में आसानी होगी बल्कि कई तरह की परेशानियों से भी बच जाएंगे।
प्री-जीएसटी चीजें नहीं बिकेंगी
आज यानी नए साल की शुरुआत के साथ ही जीएसटी से पहले निर्मित उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने पहले ही अपने आदेश में कारोबारियों और विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया था कि जीएसटी का नियम लागू होने से पहले की वस्तुओं और उत्पादों की बिक्री सिर्फ 31 दिसंबर, 2018 तक की जा सकेगी। इसके बाद ऐसे उत्पादों या वस्तुओं की बिक्री करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड बंद होंगे, चिप वाले ही चलेंगे
साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ईएमवी चिप पर आधारित कार्ड ही चलेंगे। आज से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड काम नहीं करेंगे।
सीटीएस चेक ही चलेंगे, 24 घंटे में भुगतान हो जाएगा
बैंक नॉन सीटीएस चेक नहीं लेंगे। सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) चेक ही चलेंगे। क्लियरिंग 24 घंटे में और लेन-देन सुरक्षित होगा। इस चेक को स्कैन कर फर्जी चेक बनाना मुश्किल है। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि 1 जनवरी, 2019 से पुराने चेक के जरिये कोई लेन-देन नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी ग्राहकों को सीटीएस चेकबुक का इस्तेमाल करना होगा, जो उन्हें अपनी नजदीकी बैंक शाखा से मिल जाएंगे। नई चेक बुक की पहचान के लिए इसकी बाईं तरफ सीटीएस-2010 अंकित किया गया है।
एनपीएस से 60 फीसदी तक निकासी टैक्स फ्री होगी
नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अब 60फीसदी तक निकासी पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही 40 फीसदी रकम योजना में जमा रखना जरूरी है।