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Hindi News ›   India News ›   Manipur encounter killing: Army can't use excessive force, Supreme Court says

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 'सेना ना करें मणिपुर में ज्यादा फोर्स का प्रयोग'

Fri, 08 Jul 2016 03:59 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 08 Jul 2016 03:59 PM IST
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Manipur encounter killing: Army can't use excessive force, Supreme Court says
मणिपुर जैसे इलाकों में बहुत ज्यादा सेना का प्रयोग न किया जाए - फोटो : Getty
सुप्रीम कोर्ट ने सेना को आदेश देते हुए कहा कि मणिपुर जैसे इलाकों में बहुत ज्यादा सेना का प्रयोग न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच वाली न्यायधीशों ने फर्जी एनकाउंटर के बढ़ते मामलों को देखकर यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश एमबी लोकुर और आर के अग्रवाल ने फर्जी एनकाउंटर मामलों में सेना को यह आदेश दिए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लेकर भी तंज करते हुए कहा कि यह संस्‍था एक दंतविहीन शेर है। जरूरत है कि इस संस्‍था को और ज्यादा शक्ति दी जाए। 
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सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश सिंह की उस याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह बात कही है। सुरेश सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि ऑर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्‍ट के तहत भारतीय सेनाओं को विशेष अधिकार देने की मांग की थी।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला भी सामने आया है कि फर्जी एनकाउंटर के मामले मारे गए लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनएचआरसी, मणिपुर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट जमा की जाए और बताया जाए कि क्यों फर्जी एनकाउंटर मामले में 62 एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही बताएं कि क्यों अभी तक यह एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
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